ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला, एसबीआई को 1.64 लाख लौटाने का आदेश
Aug 03, 2026
चंडीगढ़ । पंजाब के एक उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को एक ग्राहक के खाते से हुए अनधिकृत ऑनलाइन लेनदेन के 1.64 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। ग्राहक ने तुरंत धोखाधड़ी की जानकारी बैंक शाखा, एसबीआई हेल्पलाइन, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल और पुलिस को दी थी, लेकिन बैंक ने राशि वापस नहीं की।
मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचने पर, कमीशन ने बार-बार अनुरोध के बावजूद मामले को हल न करने को सेवा में कमी माना। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने कभी अपनी कोई गोपनीय जानकारी साझा नहीं की। बैंक ने ग्राहक की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लेनदेन उसके यूजरनेम, पासवर्ड और ओटीपी के बिना संभव नहीं था।
मगर, आयोग ने पाया कि एसबीआई ग्राहक की लापरवाही साबित करने के लिए कोई ठोस तकनीकी साक्ष्य (जैसे सर्वर लॉग या फोरेंसिक रिपोर्ट) पेश नहीं कर सका। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि ग्राहक अनधिकृत लेनदेन की समय पर सूचना देता है, तो ग्राहक की लापरवाही साबित करने की जिम्मेदारी बैंक की होती है।