आवारा कुत्तों को खिलाना शख्स को महंगा पड़ा, हाईकोर्ट का सोसायटी साफ करने का आदेश
Jan 05, 2024
अहमदाबाद | शहर के पालडी क्षेत्र की सोसायटी में रहनेवाले एक शख्स को आवारा कुत्तों के साथ खेलना और खिलाना महंगा पड़ गया| यह मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया और न्यायधीश ने शख्स समेत अहमदाबाद महानगर पालिका के तीन कर्मचारियों को तीन दिन के भीतर पूरी सोसायटी साफ करने का आदेश दिया है| अहमदाबाद के पालडी क्षेत्र की एक सोसायटी में कुत्तों के मुद्दे पर दो पड़ौसियों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई की गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गई| याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसका पड़ौसी आवारा कुत्तों को सोसायटी में लाकर उनके साथ न सिर्फ खेलता है, बल्कि आहार भी देता है|
सोसायटी में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने के बाद पुलिस और महानगर पालिका में इसकी शिकायत की गई थी| ताकि पड़ौसी को समझाया जाए और आवारा कुत्तों को सोसायटी से पकड़कर अन्य कई ले जाया जाए| लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही की गई| इस कारण सोसायटी में रहनेवाले बच्चे खेल-कूद के लिए घर बाहर नहीं निकलते| सुबह के वक्त स्कूल जानेवाले बच्चे और मंदिर जानेवाले वृद्ध के पीछे कुत्तों को पड़ने से उनकी मुश्किलें बढ़ गईं| सोसायटी में बैठने के लिए रखी गई बैंच पर कुत्तों ने डेरा जमा लिया और वहां गंदगी करते थे| जिसे लेकर याचिकाकर्ता ने कई बार अपने पडौसी को समझाया लेकिन वह समझने को तैयार नहीं हुआ| कुछ दिन पहले एक गर्भवती महिला अपने घर से बाहर निकली तो उस पर कुत्ते ने हमला कर दिया| कुत्ते के हमले के बाद गर्भवती महिला गिर गई| इस घटना की पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई|
जिसके बाद पुलिस ने याचिकाकर्ता के पड़ौसी समझा कर समाधान करने और कुत्तों को सोसायटी में नहीं लाने की चेतावनी दी थी| इसके बावजूद शख्स सोसायटी के नुक्कड पर कुत्तों को खिलाता था| परेशान होकर याचिकाकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट में इसकी शिकायत कर दी| हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता के पड़ौसी समेत अहमदाबाद महानगर पालिका के जिम्मेदार तीन कर्मचारियों को तीन दिन के भीतर पूरी सोसायटी साफ करने का आदेश दिया| साथ ही आवारा कुत्तों को अन्य जगह लेने जा का महानगर पालिका का आदेश दिया है|