कलेक्टर को नहीं है सीएमओ को पदस्थ करने के अधिकार

Feb 02, 2024

भोपाल । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अशोकनगर के तत्कालीन कलेक्टर सुभाष द्विवेदी पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह हर्जाना महिला अधिकारी को देने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाई कोर्ट में सही जानकारी नहीं देने पर प्रमुख सचिव को भी कड़ी फटकार लगाई है। 

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कलेक्टर के आदेश को अनाधिकृत और अवैध बताया है। फरवरी 2023 में तत्कालीन कलेक्टर ने टीकमगढ़ नगर पालिका की सीएमओ गीता मांझी को उनके पद से हटाकर अपने कार्यालय में अटैच कर लिया था। गीता मांझी ने कलेक्टर के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका में सुनवाई के दौरान नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जो जवाब पेश किया गया। उसे हाईकोर्ट ने असंतोष जनक और गुमराह करने वाला बताया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, प्रमुख सचिव अदालत को यह बताने में नाकाम साबित हुए हैं। कलेक्टर ने, सीएमओ को किस नियम और किस अधिकार के तहत अपने कार्यालय में अटैच किया था। 


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