वैधानिक तरीके से बिजली कनेक्शन जोड़ने पर एफआईआर, 3 साल की सजा

Jan 17, 2025

भोपाल । विद्युत वितरण कंपनियां बिजली चोरी के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करने जा रही हैं। बिजली चोरी और बकाया बिलों के भुगतान के कारण जो बिजली कनेक्शन काटे जाते हैं। उन बिजली कनेक्शन को पुनः जोड़कर बिजली चोरी की जाती है। ऐसे मामले में अब बिजली कंपनियां पुलिस में एफआई आर दर्ज कराएंगी। 

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के अंतर्गत दर्ज ऐसे मामलों में 3 साल की सजा और ₹10000 के जुर्माना का प्रावधान है। विद्युत वितरण कंपनियों ने मैदानी कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं। बिजली चोरी के मामलों में पुलिस में मामला दर्ज कराया जाए। विद्युत वितरण कंपनियां अब बिजली चोरी के मामले को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू करने जा रही हैं। 


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