
वर्ष 2024-25 का सम्पत्तिकर 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा करें
Feb 13, 2025
- अन्यथा अपने स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्ति के संपत्तिकर पर नहीं मिलेगी 50 प्रतिशत की रियायत
निगम प्रशासन ने की करदाताओं से अपील
भोपाल। नगर निगम द्वारा करदाताओं के स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के संपत्तिकर में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। यह रियायत चालू वित्तीय वर्ष में संपत्तिकर का भुगतान करने वालों को ही दिया जाने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात संपत्तिकर का भुगतान करने वालों को यह रियायत नहीं दी जाएगी और शत प्रतिशत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर संपत्तिकर की गणना की जाकर संपत्तिकर का निर्धारण किया जायेगा। निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपने स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों का चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर 31मार्च 2025 तक जमा करायें अन्यथा स्वयं के आवासीय उपयोग की संपत्तियों पर दी जाने वाली 50 प्रतिशत की रियायत नहीं दी जायेगी और दुगुनी राशि का भुगतान कराना पड़ेगा।